बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर होगा 5000 का जुर्माना!

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर होगा 5000 का जुर्माना!

सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के मकसद से लाये गए भारत सरकार के मोटर यान अधिनियम 2019 को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब राज्यसभा से भी हरी झंडी मिल गयी है। राज्यसभा मे इस बिल को विस्तृत चर्चा के बाद 13 के मुक़ाबले 108 मतों से पारित कर दिया गया। मालूम हो की भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बिल को लोकसभा के इसी सत्र मे पेश किया था जिसके बाद इस बिल को राज्यसभा मे लाया गया था। गौरतलब है की इस बिल को साल 2017 मे भी एनडीए सरकार द्वारा पेश किया गया था पर उस वक़्त राज्यसभा मे बहुमत न होने के कारण सरकार ये बिल पास करा पाने मे असफल रही थी।

एक वैबसाइट मे छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत मे 2015 मे सड़क हादसों के वजह से 146133 लोगों की जान चली गयी थी। जोकि उस वर्ष पूरी दुनिया मे सबसे अधिक थी। भारत मे सड़क हादसों मे प्रत्येक वर्ष हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है ट्रेफिक नियमों का पालन ना करना। इसी को देखते हुये सरकार ने मोटर यान अधिनियम 2019 मे कई बड़े और अहम बदलाव किए हैं। पहले के मुताबिक जुर्मानों की रकम अब कई गुना तक बढ़ा दी गयी है।

एक नजर डालते हैं मोटर यान अधिनियम 2019 मे हुये अहम बदलावों पर

  • अब बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरे दिन आ चुके हैं। इस अधिनियम के मुताबिक बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर अब 5000 रुपय का जुर्माना लगेगा जोकि पहले केवल 500 रुपय था।
  • शराब पीकर गाड़ी चलाना भी भाड़ी पड़ने वाला है क्यूंकी अब ऐसा करते हुये पकड़े जाने पर 10000 रुपय का जुर्माना देना पड़ेगा। पहले ऐसा करने पर केवल 2000 रुपय का फाइन होता था।
  • सड़क पर स्पीडिंग या रेसिंग करते हुये पकड़े जाने पर इस अधिनियम मे 5000 रुपय के दंड का प्रावधान है। अकसर सड़क पर रेसिंग करने वाले बाइकर्स की वजह से कई दुर्घटनाएँ होती है। इसलिए अब ऐसा करने पर जुर्माने की रकम को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है की पहले स्पीडिंग या रेसिंग पर 500 रुपय का दंड लगता था।
  • सीट बेल्ट ना लगाने पर अब जुर्माने की रकम को 100 रुपय से बढ़ाकर 1000 रुपय कर दिया गया है।
  • बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर इस अधिनियम मे 2000 हजार रुपय का प्रावधान है, पहले के मुक़ाबले इसे दोगुना कर दिया गया है।
  • इस बार मोटर यान अधिनियम मे कई नए नियमों को भी जोड़ा गया है। इस अधिनियम के अनुसार अब आपातकालीन वाहन जैसे ऐम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर 10 हजार रुपय की रकम जुर्माने के रूप मे वसूली जाएगी।
  • बिना पर्मिट के गाड़ी चलाने पर अब 10000 हजार रुपय तक का जुर्माना हो सकता है जोकि पहले 5000 तक था।

हालांकि इस बिल के पारित होने के बाद सरकार ने ये साफ कर दिया है की सरकार राज्यों के अधिकार मे दखल नहीं देगी। इन सभी प्रावधानों को लागू करना या ना करना राज्यों की अपनी मर्जी पर निर्भर करेगा। इस अधिनियम के पारित होने पर जय प्रकाश नगर निवासी सरोज कहते हैं की इस अधिनियम मे कई बदलाव किए गए हैं और जुर्मानों को कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा होने से अब लोग शायद नियमों का पालन करें और अगर नहीं करते है तो उन्हें भाड़ी जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे मे मुझे लगता है की अब सड़क दुर्घटनाओं मे कमी जरूर आएगी।

इस अधिनियम को राज्य सरकारें किस तरह से लागू करती है ये भी काफी अहम होगा। सरकार ने ये अधिनियम पारित तो करवा लिया पर इसके बाद भी लोग इसे कितनी सतर्कता के साथ लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। क्यूंकी सिर्फ जुर्माना बढ़ाने से लोग नियमों का सही तरीके से पालन करना शुरू कर देंगे ये जरा मुश्किल लगता है।

रोहित कुमार

One Response to "बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर होगा 5000 का जुर्माना!"

  1. Aman Kumar Singh   August 1, 2019 at 7:46 pm

    Amazing step taken by the government. Even you have presented it very well.
    And I feel this was a major topic to be discussed because youth are the one who leads our country and for them it’s important to read this and apply it in their life.
    Very well done
    Rohit